आर० सी० प्रपत्र - 9
[देखें नियम - 29(1)]
राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अन्तर्गत उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र 9 पूर्व में प क - 11(क))
भाग - 1 आवेदक का विवरण
(1.1) आवेदक का नाम : (1.2) पिता / पति  का नाम :
(1.3) आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है : (1.4) आधार नम्बर :
(वैकल्पिक)
(1.5) मोबाइल नम्बर:

    
भाग - 2 मृतक / मृतका / विवाहिता / पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकार का दावा किया जाना है
(2.1) उत्तराधिकार का आधार

खातेदार का नाम
क्या खातेदार की मृत्यु कोविड 19 से हुई है  
(2.2) तिथि

(2.3) पिता / पति / संरक्षक

नाम
(2.4) मृतक/मृतका/विवाहिता/पुर्नविवाहिता
को सम्पत्ति प्राप्त हाने का स्रोत
(2.5) मण्डल     (2.6) जनपद
(2.7) तहसील (2.8)  परगना:
(2.9)  ग्राम: (2.10) पता :
(2.11) आधार नम्बर : (2.12) मोबाइल नम्बर :
 
भाग - 3
(3.1) खातेदार के स्वामित्व की कुल गाटा / भूखंडों की संख्या
(2.5) मण्डल 
(2.6) जनपद (2.7) तहसील (2.8) परगना: (2.9)ग्राम:
*भू-खण्डों की संख्या :
भू खण्ड क्रमांक 1 का विवरण
*गाटा संख्या
*खतौनी खाता वि0 :
     
 
भाग - 4
(4.1) वारिसों की संख्या

(4.2) वारिसों का विवरण
नाम :
पिता / पति / संरक्षक की प्रकृति का नाम :   पिता / पति / संरक्षक का नाम :
वारिस की उम्र : खातेदार से सम्बन्ध: 
वारिस का पता : 
 
विधिक वारिसों का विवरण